Monday, 13 January 2020
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सेवा में कार्यालय
श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी , विकास खण्ड -टौणी देवी जिला हमीरपुर {हिमाचल प्रदेश ] विषय :ग्राम पँचायत प्रतिनिधियों की तानाशाही द्वारा हमारी निजी भू -संपति पर अतिक्रमण व कव्जा ,इस बारे आप को अवगत कराने ,व् उचित कानूनन कार्यवाही अम्ल में लाने हेतु दुर्ख़ास्त पत्र अपील। श्रीमान जी , उपरोक्त लिखित विषय सन्दर्भ में आप का ध्यान आकर्षित किया जाता है ,कि मैं राजीव सिपाहिया सपुत्र स्वर्गीय श्री बिधिचंद गाँव सुराह डाकघर -लगदेवी [पंचायत पौहंज ]तहसील व विकास खंड -टौणी देवी जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूं ; श्रीमान जी स्पष्ट रूप से बात यह है कि ग्रांम पंचायत पौहंज के प्रतिनिधियों द्वारा हमारी भू -संपति पर कब्ज़ा कर अतिक्रमण किया जा चुका है ,महिला मण्डल भवन सुराह के साथ बकाया [शेष भूमि ] ज़मीन पर शौचालय नव निर्माण बिना किसी अनुमति के कर दिया गया l श्रीमान जी ,लगभग अठारह वर्ष पहले मेरे स्वर्गीय पिता जी ने मात्र अल्प भूमि के स्वामी होते हुये भी ग्रामीण जन विकास की पहल में उपजाऊ भूमि का टुकड़ा, महिला मण्डल भवन सुराह हेतु दान किया था ,ताकि गाँव का विकास स्वर्णिम युग की भांति हो l उस समय हमें अत्यंत विकट समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ा क्योंकि सहयोग देने वाले सिर्फ़ नाममात्र थे ,स्वयं महिला मण्डल भवन हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करवाने के साथ भवन निर्माण का कार्य परिपूर्ण सफल बनाया था। श्रीमान जी गाँव में जब नव निर्माण लोगों को दिखा ,तोह कुछ गट्ठर के कीड़े पनप उठे ,वोह सारा श्रेय व् अधिपत्य भवन पर स्थापित करना चाहते थे ,वह अपने मंसूबों में कामयाब हो गए ,भूमि की क़ीमत मानव मूल्यों से अधिक नहीं हो सकती ,हमें ऐसा मालूम नहीं था कि हमें इतनी अपमान जनक निराशा, निःस्वार्थ भाव से अपने घर से भूमि दान करने पर मिलेगी , श्रीमान जी पंचायत प्रतिनिधियों की विचारधारा निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के जनहित कार्यों की ओर होनी चाहिए ,पंचायत की प्राथमिकता राजकीय भूमि से अनाधिकृत को कब्ज़ो से मुक्त करवाना है पंचायत किसी की संपति पर किसी तरह का कब्ज़ा या अतिक्रमण नहीं कर सकती ,तानाशाही में किया शौचालय निर्माण ग्रामीण पंचायत अधिनियम कि धारा 14 [१]J 3 अनुसार व्यक्ति परिवार को तंग नज़रिये से व्याख्यायित किया जाना ,इसका परिणाम यह होगा कि अतिक्रमण का बुनियादी मुद्दा वे मतलब हो जावेगा,स्पष्ट यह है कि अनाधिकृत कब्ज़े को बहुत सख़्ती से देखा जाये। . श्रीमान जी ,हमारी ज़मीन पर पंचायत अतिक्रमियों श्रीमान जी इतने वर्ष बाद फिर गट्ठर के कीड़े पनप उठे है यह तानाशाह व् भरपूर पक्षपात में ,अपने स्वार्थ के लिए में ग्राम के अंदर काम कर रहे है गाँव का ही नहीं समस्त पंचायत का कार्य शून्य है पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत योजनाओं का कोई पता नहीं,
श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी , विकास खण्ड -टौणी देवी जिला हमीरपुर {हिमाचल प्रदेश ] विषय :ग्राम पँचायत प्रतिनिधियों की तानाशाही द्वारा हमारी निजी भू -संपति पर अतिक्रमण व कव्जा ,इस बारे आप को अवगत कराने ,व् उचित कानूनन कार्यवाही अम्ल में लाने हेतु दुर्ख़ास्त पत्र अपील। श्रीमान जी , उपरोक्त लिखित विषय सन्दर्भ में आप का ध्यान आकर्षित किया जाता है ,कि मैं राजीव सिपाहिया सपुत्र स्वर्गीय श्री बिधिचंद गाँव सुराह डाकघर -लगदेवी [पंचायत पौहंज ]तहसील व विकास खंड -टौणी देवी जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूं ; श्रीमान जी स्पष्ट रूप से बात यह है कि ग्रांम पंचायत पौहंज के प्रतिनिधियों द्वारा हमारी भू -संपति पर कब्ज़ा कर अतिक्रमण किया जा चुका है ,महिला मण्डल भवन सुराह के साथ बकाया [शेष भूमि ] ज़मीन पर शौचालय नव निर्माण बिना किसी अनुमति के कर दिया गया l श्रीमान जी ,लगभग अठारह वर्ष पहले मेरे स्वर्गीय पिता जी ने मात्र अल्प भूमि के स्वामी होते हुये भी ग्रामीण जन विकास की पहल में उपजाऊ भूमि का टुकड़ा, महिला मण्डल भवन सुराह हेतु दान किया था ,ताकि गाँव का विकास स्वर्णिम युग की भांति हो l उस समय हमें अत्यंत विकट समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ा क्योंकि सहयोग देने वाले सिर्फ़ नाममात्र थे ,स्वयं महिला मण्डल भवन हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करवाने के साथ भवन निर्माण का कार्य परिपूर्ण सफल बनाया था। श्रीमान जी गाँव में जब नव निर्माण लोगों को दिखा ,तोह कुछ गट्ठर के कीड़े पनप उठे ,वोह सारा श्रेय व् अधिपत्य भवन पर स्थापित करना चाहते थे ,वह अपने मंसूबों में कामयाब हो गए ,भूमि की क़ीमत मानव मूल्यों से अधिक नहीं हो सकती ,हमें ऐसा मालूम नहीं था कि हमें इतनी अपमान जनक निराशा, निःस्वार्थ भाव से अपने घर से भूमि दान करने पर मिलेगी , श्रीमान जी पंचायत प्रतिनिधियों की विचारधारा निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के जनहित कार्यों की ओर होनी चाहिए ,पंचायत की प्राथमिकता राजकीय भूमि से अनाधिकृत को कब्ज़ो से मुक्त करवाना है पंचायत किसी की संपति पर किसी तरह का कब्ज़ा या अतिक्रमण नहीं कर सकती ,तानाशाही में किया शौचालय निर्माण ग्रामीण पंचायत अधिनियम कि धारा 14 [१]J 3 अनुसार व्यक्ति परिवार को तंग नज़रिये से व्याख्यायित किया जाना ,इसका परिणाम यह होगा कि अतिक्रमण का बुनियादी मुद्दा वे मतलब हो जावेगा,स्पष्ट यह है कि अनाधिकृत कब्ज़े को बहुत सख़्ती से देखा जाये। . श्रीमान जी ,हमारी ज़मीन पर पंचायत अतिक्रमियों श्रीमान जी इतने वर्ष बाद फिर गट्ठर के कीड़े पनप उठे है यह तानाशाह व् भरपूर पक्षपात में ,अपने स्वार्थ के लिए में ग्राम के अंदर काम कर रहे है गाँव का ही नहीं समस्त पंचायत का कार्य शून्य है पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत योजनाओं का कोई पता नहीं,
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